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ड्रॉप बाक्स में आवेदन दें, जुड़ जाएगा नाम

राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए सरल उपाय की पहल की है। इसके लिए बीएलओ के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी न ही निर्वाचन कार्यालय खोजना होगा। अनुमंडल या जिला अथवा बूथ स्तर पर नाम जुड़वाने के लिए उचित फार्म प्राप्त कीजिए और सभी सूचनाएं भरिए तथा शहर के ड्राप बाक्सों में डाल दीजिए। बॉक्सों को खोला जाएगा और सरकारी प्रक्रिया के तहत काम हो जाएगा। हालांकि अभी ड्रॉप बॉक्स कहां-कहां लगेंगे यह तय नहीं हुआ है। सूत्रों ने बताया कि प्रमुख स्थानों तथा सरकारी भवनों में इसे रखा जाएगा।
एक अक्टूबर से निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। इसके तहत आयोग ने जिला पदाधिकारी को व्यापक प्रचार प्रसार करने को कहा है ताकि एक जनवरी 2013 को अहर्ता पूरी करने वाले युवा मतदाता इससे वंचित नहीं रह सके।
कैसे होंगे प्रचार-प्रसार
होर्डिंग, बैनर व पोस्टर से
समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से
रैली, दौड़ प्रतियोगिता, खेल, मार्च, मानव श्रृंखला तैयार कर
एसएमएस के माध्यम से
सिविल सोसाइटी के माध्यम से
मतदाता निबंधन
उच्च शिक्षण संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित कर अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को जागरूक कर
बैंक, डाकघर में निर्वाचक सूची में नाम जोड़ने के लिए प्रपत्र 6 व 7 भेजकर
शहरी क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर काउंटर खोलकर
ड्राप बॉक्स विभिन्न स्थानों पर रखकर
एटीएम स्थलों के माध्यम से
ऑन लाइन भी आवेदन
सिटीजन सर्विस वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त ऑनलाइन आवेदन की साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी तथा प्राप्त आवेदनों पर समुचित कार्रवाई होगी।
संक्षिप्त कार्यक्रम :
प्रारूप का प्रकाशन- एक अक्टूबर 2012
दावा आपत्ति प्राप्त करने की तिथि- एक से 31 अक्टूबर
स्थानीय निकायों व ग्रामसभा में बैठक- 6 व 9 अक्टूबर
बीएलए के साथ दावा-आपत्ति- 7, 14 व 21 अक्टूबर
दावा-आपत्ति का निष्पादन- एक दिसम्बर तक
अंतिम प्रकाशन- 5 जनवरी 2013