आचार संहिता उल्लंघन के आरोपी गोड्डा विधायक संजय यादव को भागलपुर के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी बीके राय ने दोनों पक्षों के वकीलों का दलील सुनने के बाद मंगलवार को दोषी करार दिया है। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नारायण पाठक तथा सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजन पदाधिकारी ने बहस में हिस्सा लिया।
प्रखंड कृषि पदाधिकारी, सन्हौला सह प्रभारी आचार संहिता कोषांग गुरुदेव प्रसाद गुप्ता ने लोकसभा चुनाव 2009 के दौरान बिहार प्रोविजन डैमेज ऑफ पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट 1985, 123 (2) व 171 आइपीसी के तहत विधायक संजय यादव के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता नारायण पाठक ने बताया कि इसी मामले में 7.4.2009 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने जमानत पर मुक्त करने का आदेश भी दिया था।