अपहरण के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ देवेन्द्र प्रसाद केसरी की अदालत ने शुक्रवार को एक आरोपी सोती मंडल को दस वर्ष की सजा सुनाई है। इस्माईलपुर थाना क्षेत्र के मालपुर की अंजली देवी के बयान पर गोपालपुर थाने में इस बाबत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें कहा गया था कि भोज के बहाने उनके पुत्र उमेश मंडल को घर से बुलाकर अपहरण कर लिया गया था। इसमें मालपुर के सोती मंडल, कपिलदेव, हरिजन, मट्ठु मंडल को नामजद किया गया था। न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए धारा 364 भदवि के तहत सोती मंडल को दस वर्ष की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सरकार की ओर से लोक अभियोजक लाल मोहन मंडल ने बहस में हिस्सा लिया।
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