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उप-मुख्यमंत्री हेमंत को मिली बेल

झारखंड के उप-मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े एक मामले में स्थानीय अदालत में आत्मसमर्पण करने के बाद आज जमानत मिल गयी ।

आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का यह मामला साल 2009 का था । सोरेन ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालमुकुंद राय की अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर जमानत की गुहार लगायी थी । अर्जी देने के तुरंत बाद सोरेन को जमानत मिल गयी।

जिस मामले में सोरेन को जमानत मिली है वह साल 2009 के विधान सभा चुनावों के दौरान का है । सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने एक इमारत पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा लगाया था ।