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आर्म्स एक्ट के आरोपी को मिली तीन वर्ष कारावास की सजा

नवगछिया : स्थानीय व्यवहार न्यायालय के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी प्रमोद कुमार पांडे की अदालत ने आर्म्स एक्ट मामले के अभियुक्त खरीक थाना क्षेत्र के नरकटिया निवासी शिकारी यादव उर्फ सिक्को को तीन वर्ष की सजा सुनाई है।

मामला 12 जून 2015 का है जब खरीक थानाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह नरकटिया बहियार में छापेमारी कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस को देखकर यह भागने लगा। पुलिस ने उसे खदेड़ कर हिरासत में लिया। उसके पास एक लोडेड देसी पिस्तौल, दो कारतूस मिले थे। थानाध्यक्ष के बयान पर खरीक थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। गुरुवार को मामले की सुनवाई पूरी हुई। न्यायिक दंडाधिकारी ने आरोपित को दोषी पाते हुए आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष की सधारण कारावास की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।