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छोटे भाई के हत्यारे को आजीवन कारावास

नवगछिया/ खगड़िया। हत्या के एक मामले में खगड़िया कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय मो. शमीम अख्तर की अदालत ने गुरुवार को एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार, पुलिस जिला नवगछिया के नया टोला ध्रुवगंज निवासी रामप्रवेश कुमार नवगछिया स्टेशन पर लाइट मैन का काम करते थे। 19 नवंबर 2010 को जब रामप्रवेश पंप हाउस के समीप पहुंचे, अचानक उनका बड़ा भाई सुबोध यादव हाथ में देसी पिस्तौल लेकर आया और रामप्रवेश के पेट में गोली मार दी, जिसे मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। रामप्रवेश ने घायलावस्था में ही अपनी पत्नी रिंकी देवी को मोबाइल से घटना की सूचना दी। पत्नी अपने घायल पति की गंभीर स्थिति को देखते हुए पीएमसीएच ले जाना चाहती थी। घायल की स्थिति काफी नाजुक हो जाने के कारण उसे राजेश्वरी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। रिंकी देवी द्वारा घटना की लिखित सूचना नवगछिया थाना को दी गई थी।

घटना के कारण में बताया गया है कि रामप्रवेश को अनुकंपा के आधार पर पिता की जगह नौकरी हुई थी। जिसमें आधा वेतन मृतक के बड़े भाई सुबोध यादव मांगते थे। न्यायालय ने इस घटना में सुबोध यादव को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि मृतक की पत्नी रिंकी देवी को देने का निर्देश दिया गया है। इस कांड में अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता जेपी यादव तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता दिलीप कुमार ¨सह व सुधीर कुमार ने अपना-अपना पक्ष रखा।