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14 से 28 फरवरी तक मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं नाम

भागलपुर। जिले के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के मतदाता सूची में जिनका नाम नहीं है उनके लिए राहत की खबर है। राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐसे लोगों को मतदाता बनने का अंतिम मौका दिया है। 14 फरवरी से 28 फरवरी तक नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन करने के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं।

इसके लिए सात अधिकारियों को रिभाईजिंग ऑथोरिटी बनाया गया है। 10 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया था। इसके बाद नगर पालिका क्षेत्र के मतदाता सूची में नाम जोड़ने पर रोक लगा दी गयी थी। आयोग से विशेष अनुमति मिलने पर ही नाम जोड़ने का प्रावधान किया गया था। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद आयोग के निर्देश पर वार्डवार मतदाता सूची के विखंडीकरण का काम पूरा किया जा चुका है। वार्डवार मतदाता सूची का साफ्टवेयर तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। उप निर्वाचन पदाधिकारी अवधेश कुमार ने बताया कि आयोग के नये निर्देश के आलोक में एक जनवरी 2017 तक जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है और उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो नाम जोड़ने के लिए आवेदन दे सकते हैं।

नगरपालिका चुनाव में मतदाता बनने का यह अंतिम मौका है। नाम जोड़ने के लिए प्राप्त आवेदनों को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। आयोग से अनुमति मिलने के बाद आवेदनों की जांच कर नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। नाम हटाने, संशोधित करने और वार्ड बदलने के लिए भी आवेदन प्राप्त किया जाएगा।

इसके बाद मतदाता सूची का वार्डवार अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी बूथवार मतदाता सूची तैयार नहीं किया जा रहा है। आयोग को तय करना है कि नगरपालिका चुनाव में कितने मतदाता पर एक बूथ बनाना है। इसके बाद ही बूथवार मतदाता सूची का विखंडीकरण किया जाएगा।

नाम जोड़ने, हटाने,वार्ड बदलने या संशोधन करने के लिए यहां आवेदन जमा करें

नगर निगम क्षेत्र - सदर एसडीओ (निबंधन पदाधिकारी) के अलावा जगदीशपुर और नाथनगर के सीओ व नाथनगर के एमओ।
सुल्तानगंज नगर परिषद - सदर एसडीओ, सीओ सुल्तानगंज और एमओ सुल्तानगंज।
नगर पंचायत कहलगांव - एसडीओ, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी और अवर निर्वाचन पदाधिकारी
नगर पंचायत नवगछिया : एसडीओ, बीडीओ नवगछिया और नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी।