ताजा समाचार :

6/Posts/ticker posts

नरेंद्र मोदी को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, पीएम से पूछे सवाल


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके वाराणसी संसदीय क्षेत्र से निर्वाचन के खिलाफ दाखिल चुनाव याचिका पर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यह नोटिस साधारण व रजिस्टर्ड डाक के अलावा अखबारों में प्रकाशित कराने का निर्देश दिया है। साथ ही चुनाव याचिका पर जवाब के लिए नरेंद्र मोदी को छह सप्ताह का समय देते अगली सुनवाई के लिए पांच सितम्बर की तारीख लगाई है।
यह आदेश न्यायमूर्ति वीके शुक्ल ने वरिष्ठ अधिवक्ता उमेश नारायण शर्मा को सुनकर दिया। बीते लोकसभा चुनाव में वाराणसी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे अजय राय व वहां के निवासी माधव प्रसाद उपाध्याय की ओर से दाखिल चुनाव याचिका पर में कहा गया है कि भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र मोदी ने नामांकन पत्र के प्रस्तुत शपथपत्र में अपनी पत्नी जशोदा बेन के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी है। पत्नी के नाम के कॉलम के बाद उनसे जुड़े सभी कॉलम में ‘जानकारी नहीं’ लिखा गया है, जो गलत है। साथ ही चुनाव में नरेंद्र मोदी ने निर्धारित सीमा से काफी ज्यादा धन खर्च किया है। चुनाव खर्च में वाराणसी में की गई रैली का ब्योरा नहीं दिया। रैली में लगभग 25 लाख रुपए खर्च किए गए थे। इसके अलावा चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए रैली में हजारों साडियां, टोपियां, छाते, आदि बांटे गए जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है इन आधार पर मोदी का निर्वाचन रद्द किए जाने की मांग की गई है।