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मोबाइल या सिम खो जाने पर एफआईआर अनिवार्य


देशभर में मोबाइल फोन चोरी होने के बढ़ते मामलों तथा इसके दुरूपयोग से संबंधित जोखिम को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को ऎसे मामलों में एफआईआर दर्ज करने को अनिर्वायकरने के लिए कहा है। 

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में बताया कि सरकार ने इस साल 05 फरवरी को सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखकर मोबाइल चोरी होने की सूचना मिलने पर दंड प्रकिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 154 के अंतर्गत अनिवार्यरूप से प्राथमिकी दर्ज करने की सलाह दी है। 

रिजिजू ने बताया कि मोबाइल फोन खोने या चोरी होने परफोन या सिम का कोई गलत इस्तेमाल नहीं हो यह सुनिश्चित करना उपभोक्ता का काम है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता को ऎसी स्थिति में तुरंत अपने नंबर की सेवाएं बंद कराकर पुलिस में मामला दर्ज कराना चाहिए। 

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो मोबाइल फोन चोरी के आंकड़े नहीं रखता है। दिल्ली पुलिस से प्राप्त आंकड़े साझा करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में मोबाइल चोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 

वर्ष 2011 में दिल्ली पुलिस के पास मोबाइल फोन चोरी होने के 1123 मामले आए थे जबकि वर्ष 2012 में 1205, वर्ष 2013 में 3610 तथा इस साल 30 जनू तक 7159 ऎसे मामले दर्ज कराऎ जा चुके हैं।