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नवगछिया : गुंडा बैंकर को मिली दो साल कारावास की सजा


नवगछिया व्यवहार न्यायालय स्थित प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आर रंजन की अदालत ने 9 जून को एक गुंडा बैंकर को दो साल कारावास के साथ साथ पचास हजार अर्थ दंड की सजा सुनायी है।
इस मामले के अपर लोक अभियोजन पदाधिकारी राम बदन कुमार चौधरी के अनुसार यह सजा नवगछिया थाना क्षेत्र के श्रीपुर गाँव निवासी दिनेश सिंह को सुनायी गयी है। जिसके खिलाफ संजय कुमार जायसवाल ने नवगछिया थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी। जिसमें बताया गया था कि माँ दुर्गा नव युवक विकास समिति नामक तथाकथित निजी बैंक (गुंडा बैंक) में संजय जायसवाल द्वारा दो वर्ष में दुगुना किए जाने के प्रलोभन में 26 हजार रुपये जमा किए थे। जिस रकम की बाद में वापसी से गुंडा बैंकर द्वारा इंकार किया गया।
इसी मामले में धारा 406 के तहत संचालक दिनेश सिंह को दो वर्ष कारावास की सजा सुनायी। साथ ही आवेदक की क्षति पूर्ति के लिए 50 हजार अर्थ दंड का जुर्माना भी लगाया।