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दहेज प्रताड़ना को लेकर सास व ससुर को मिली पाँच साल सश्रम कारावास की सजा, पति फरार


नवगछिया व्यवहार न्यायालय स्थित अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी धीरेन्द्र मिश्रा की अदालत ने 11 जून को दहेज प्रताड़ना के एक मामले को लेकर सास व ससुर को पाँच- पाँच साल सश्रम कारावास तथा अर्थ दंड की सजा सुनायी है। वहीं इस मामले में पीड़िता का पति अब तक फरार बताया गया है।
इस मामले के अपर लोक अभियोजन पदाधिकारी राम बदन कुमार चौधरी के अनुसार बिहपुर थाना कांड संख्या 270/06 तथा जीआर 880/06 मामले की सजा के बिन्दु पर 11 जून को सुनवायी करने के बाद अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी धीरेन्द्र मिश्रा की अदालत ने पीड़िता के ससुर वेदानन्द झा और सास दुर्गावती देवी को भादवि की धारा 498ए के तहत 2 वर्ष सश्रम कारावास तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास तथा 15 हजार अर्थ दंड एवं धारा 4 के तहत 6 माह सश्रम कारावास व 5 हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई है। सभी सजायें साथ साथ चलेंगी। यह भी बताया गया कि सास को धारा 3 में जुर्माने की राशि 15 हजार की जगह 10 हजार देनी है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा तथा 5 हजार जुर्माना नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा काटनी होगी।
जानकारी के अनुसार बिहपुर बभनगामा के अनील ठाकुर की बेटी सोनी देवी की शादी बेदानन्द झा के बेटे श्री निवास झा से 1999 में हुई थी। तब से 2006 तक लगातार दहेज की मांग होती रही। साथ ही शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना भी मिलती रही। जिसे बाद में मारपीट कर घर से भागा दिया गया था। इस मामले में पीड़िता का पति अब तक पुलिस और न्यायालय की नजर में फरार है।