नवगछिया व्यवहार न्यायालय स्थित अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी धीरेन्द्र मिश्रा की अदालत ने आज दो लोगों को आर्म्स एक्ट मामले में तीन वर्ष सश्रम कारावास तथा पांच हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार जीआर 1179/10 के तहत परवत्ता थाना कांड संख्या 68/10 के अभियुक्त जमुनिया निवासी मो0 पीकों और मो0 सदीक को इस अदालत द्वारा आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1b A ) का दोषी मानते हुए 3 वर्ष सश्रम कारावास तथा 5 हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अर्थ दंड नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।
इस अभियोजन का संचालन कर रहे सहायक अभियोजन पदाधिकारी राम बदन कुमार चौधरी के अनुसार तत्कालीन परवत्ता थाना अध्यक्ष मिथिलेश कुमार सिन्हा ने 11 नवम्बर 2010 को मो0 पीकों को उसके घर से एक लोडेड कार्बाइन के साथ गिरफ्तार किया था। जिसमें 4 गोली लोड थी। मौके पर ही सदीक को भी लोडेड देसी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार कर कांड दर्ज किया था।
जानकारी के अनुसार जीआर 1179/10 के तहत परवत्ता थाना कांड संख्या 68/10 के अभियुक्त जमुनिया निवासी मो0 पीकों और मो0 सदीक को इस अदालत द्वारा आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1b A ) का दोषी मानते हुए 3 वर्ष सश्रम कारावास तथा 5 हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अर्थ दंड नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।
इस अभियोजन का संचालन कर रहे सहायक अभियोजन पदाधिकारी राम बदन कुमार चौधरी के अनुसार तत्कालीन परवत्ता थाना अध्यक्ष मिथिलेश कुमार सिन्हा ने 11 नवम्बर 2010 को मो0 पीकों को उसके घर से एक लोडेड कार्बाइन के साथ गिरफ्तार किया था। जिसमें 4 गोली लोड थी। मौके पर ही सदीक को भी लोडेड देसी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार कर कांड दर्ज किया था।