नवगछिया में व्यवहार न्यायालय की एक अदालत ने 10 फरवरी को हत्या का प्रयास करने के आरोपी को 10 वर्ष कारावास तथा 10 हजार आर्थिक दंड की सजा सुनायी है।
जानकारी के अनुसार यह सजा नवगछिया में व्यवहार न्यायालय स्थित तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निरंजन सिंह की अदालत द्वारा सत्र वाद संख्या 1162/06 के आरोपी गोपालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत तिनटंगा करारी निवासी नीरो यादव को सुनायी गयी है ।
मामला गोपालपुर थाना कांड संख्या 110/01 दिनांक 9 जुलाई 2001 का है। जिसे तिनटंगा करारी के ही घायल जय नन्दन यादव ने दर्ज करायी थी। जिसमें बताया गया कि अभियुक्त द्वारा जान मारने की नियत से गोली मारी थी । जिसमें सूचक बुरी तरह से घायल हो गया था ।
