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सोलह वर्षों बाद छह हत्यारों को मिली आजीवन कारावास की सजा

नवगछिया व्यवहार न्यायालय स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ देवेन्द्र प्रसाद केसरी की अदालत ने शनिवार को सोलह वर्षों बाद हत्या के जुर्म में शामिल छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी।

 अभियुक्त का नाम इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर निवासी शेष नाथ यादव, पप्पु यादव, उमा कांत यादव, बोढ़न यादव, महेश यादव व सुनील यादव है। हत्या 11 फरवरी वर्ष 1997 में हुई थी । जिसमें सभी ने मिलकर गांव के ही कैलाश मंडल को गोली मारकर हत्या कर दी थी । घटना की प्राथमिकी मृतक के भाई हीरा मंडल के बयान पर इस्माइलपुर थाना में 22/97 में दर्ज की गयी थी।
न्यायालय ने सत्र वाद संख्या 484/97 सुनवाई करते हुये धारा 302,34, भारतीय दण्डविधान 27 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी। पांच हजार रुपये आर्थिक दण्ड भी लगाया गया है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा होगी। शेष नाथ यादव, पप्पु यादव को 27 आ‌र्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए तीन वर्ष की सजा सुनायी गई। जिनकी सभी सजा साथ- साथ चलेगी। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान दस गवाहों की गवाही ली । सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजन पदाधिकारी देवेन्द्र कुमार सिंह ने बहस में हिस्सा लिया।