सहारा समूह की रियल एस्टेट से जुड़ी दो
कंपनियों ने निवेशकों का पैसा लौटाने से संबंधित विस्तृत जानकारी पेश करने
के लिए मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय से मोहलत मांगी। इसके एक दिन पहले
सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा करने में विफल रहने के लिए इन कंपनियों को फटकार
लगाई थी।
सहारा
समूह की कंपनियों की ओर से पेश हुए
वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रह्मण्यम ने
विस्तृत जानकारी मुहैया कराने के लिए भोजनावकाश तक का अतिरिक्त समय मांगा,
जिसके बाद प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाली पीठ
ने सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी।
सुब्रह्मण्यम में न्यायालय से कहा कि
निवेशकों का पैसा लौटाने से संबंधित विस्तृत जानकारी उपब्ध करवाने के लिए
इसे आवश्यक दस्तावेजों की जांच करनी है, जिसके लिए अतिरिक्त समय चाहिए।
इसके
एक दिन पहले सोमवार को न्यायालय ने इस मुद्दे पर सहारा समूह की रियल
एस्टेट कंपनियों को फटकार लगाई थी। न्यायालय ने कहा था कि निवेशकों का पैसा
लौटाने को लेकर कंपनियों के इरादे 'संदेहास्पद' मालूम पड़ते हैं।