पिछले वर्षो तक जहां 31 मार्च तक सरकारी खजाने से की प्रक्रिया जम कर चल रही थी। वहीं इस वर्ष तथाकथित मार्च लूट को करारा झटका लग रहा है। अनुमंडल भर के विभिन्न सरकारी कार्यालयों से उप कोषागार कार्यालय आ रहे काफी विपत्र बेकार साबित हो रहे हैं। जिस पर बिहार सरकार के नये नियम के तहत निकासी संभव नही हो पा रही है। जिसकी सूचना फरवरी माह के अंत में ही दे दी गयी थी। इस संबंध में उपकोषागार पदाधिकारी नवगछिया विजय कुमार सिंह ने बताया कि कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय, व्यवसायिक एवं विशेष सेना व्यय तथा वाहन एवं ईधन का खर्च संबंधित विपत्रों के भुगतान हेतु विशेष नियम लगाया गया है। जिसके तहत वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से जनवरी माह तक व्यय की गयी राशि का 50 प्रतिशत या इस मद में कुल आवंटन का 20 प्रतिशत दोनों में जो ज्यादा हो उस राशि की निकासी ही वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर संभव है। स्थिति यह है कि अधिकांश कार्यालयों द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ही इन राशियों की निकासी सोच जा रही है जो इस वर्ष परेशानी का सबब बन रही है। जबकि विपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 मार्च ही है।
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