नव-बिहार समाचार, नवगछिया (भागलपुर)। व्यवहार न्यायालय नवगछिया के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय नीरज बिहारी लाल की अदालत ने शुक्रवार को सत्रवाद संख्या 160/21 की सुनवाई पूरी करने के बाद दोषी पाए गए पांच अभियुक्तों को विभिन्न धाराओं के तहत 7 वर्ष कारावास तथा 5000 अर्थ दंड की सजा सुनाई है। जिनके खिलाफ गोपालपुर थाना कांड संख्या 268/ 20 दर्ज हुआ था। जिसमें मालपुर गांव निवासी अभियुक्त जितेंद्र साह, रामकृपाल साह, मनोहर साह, अरविंद साह और रंजन साह (सभी के पिता कैलाश साह) को दोषी पाया गया था।
इस मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक देवेंद्र प्रसाद सिंह ने पाल भाग लिया था। घटना 6 अगस्त 2020 की है। जिसमें मारपीट के बाद सूचक घायल महेंद्र साह के पुत्र घायल विकास कुमार साह की 13 अगस्त को मृत्यु हो गई थी। इस मामले में मृतक की पत्नी पूजा देवी और पिता महेंद्र शाह को काफी कम समय में न्याय की प्राप्ति हुई।