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भागलपुर, कहलगांव व नवगछिया में राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन

भागलपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद माधव की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की बैठक हुई। बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव, प्रेम चंद्र वर्मा, जिला शिक्षा पदाधिकारी फूल बाबू चौधरी, जिला जन संपर्क पदाधिकारी बिन्दुसार मंडल के अलावा टीएनबी लॉ कॉलेज क प्राध्यापक आदि मौजूद थे।

बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली के निर्देश पर बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, भागलपुर द्वारा नौ दिसंबर को व्यवहार न्यायालय भागलपुर, कहलगांव एवं नवगछिया में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस बाबत जन जागरूकता के लिए नौ नवंबर की सुबह आठ बजे एडीआर भवन से रैली निकाली जायेगी। जो तिलकामाझी होते हुए पुन: एडीआर भवन में समाप्त होगी। साथ ही मोटर साइकिल की भी रैली होगी। रैली में टीएनबी लॉ कॉलेज के छात्र एवं एनएसएस के छात्र भाग लेंगे।

14 नवंबर को तीनों अनुमंडल के दसवीं एवं ग्यारहवीं के छात्र-छात्राओं के द्वारा स्कूलों में भागलपुर, कहलगांव एवं नवगछिया में निबंध प्रतियोगिता एवं पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित होगी। जो विधिक जागरूकता पर आधारित होगी। इसे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में कराया जायेगा। जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी समन्वय स्थापित कर इसे कराएंगे। इसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान लाने वाले छात्रों को जिला जज प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेंगे। इस बाबत जिला जज ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस कार्यक्रम का आयोजन कराने का निर्देश दिया है।

विधिक जन जागरूकता के लिए सभी प्रखंडों, अनुमंडल एवं जिले के महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिग लगाए जायेंगे।

- संविधान में मुफ्त कानूनी सहायता पाने का आधिकार : जिला जज

जिला जज ने कहा कि भारत के संविधान में समान अवसर के मूल अधिकार के अंतर्गत मुफ्त कानूनी सहायता पाने का अधिकार भी सम्मलित है। भारत का कोई भी नागरिक आर्थिक या किसी अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय पाने से वंचित न रह जाये। अपने इस संवैधानिक दायित्व की पूर्ति के लिए सरकार विधिक सेवा प्राधिकारों के माध्यम से मुफ्त विधिक सहायता प्रदान कर रही है। बिहार के प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकार स्थापित कर बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से मुफ्त विधिक सहायता प्रदान की जा रही है।

मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्रता

ऐसा प्रत्येक व्यक्ति मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का हकदार होगा, जो बिहार का मूल निवासी हो तथा किसी दीवानी, फौजदारी, राजस्व या अन्य न्यायालय में लंबित मामले का पक्षकार हो या किसी न्यायालय में वाद दायर करना चाहता हो। मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने की विधि-विधिक सहायता या परामर्श प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला कोई व्यक्ति, यथास्थिति, सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या अध्यक्ष, अनुमंडल विधिक सेवा समिति को संबोधित आवेदन दे सकेगा।