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नवगछिया : शिक्षिका कृष्णा मिश्रा हत्याकांड में बेटी-दामाद सहित छह आरोपियों को उम्रकैद

नव-बिहार समाचार (नस), नवगछिया। पुलिस जिला नवगछिया के भ्रमरपुर निवासी शिक्षिका कृष्णा मिश्रा हत्याकांड में व्यवहार न्यायालय नवगछिया की अदालत ने बेटी-दामाद सहित छह आरोपियों को हत्या का दोषी पाते हुए शनिवार को उम्रकैद और 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विजय बहादुर यादव की अदालत ने सत्रवाद संख्या 331/16, 350/16 धारा 302 के आरोपी शिक्षिका की बेटी वंदना कुमारी, दामाद अमरेश झा (दोनों चकरामी), भ्रमरपुर निवासी सुनीता देवी, नन्हकर निवासी विकास कुमार राम, विपिन सिंह उर्फ राम और बेगूसराय के पचवीर निवासी फूल हसन को कृष्णा मिश्रा की हत्या में धारा 302/120 बी, 134 भादवि के अंतर्गत उम्रकैद और प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। 50 हजार रुपये जमा नहीं करने पर सभी को चार-चार वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

हत्या की यह घटना 12 सितंबर 2015 को हुई थी। घर में शिक्षिका कृष्णा मिश्रा सोई हुई थी। इसी बीच संपत्ति के लोभ में उनकी बेटी और दामाद अमरेश झा ने साजिश के तहत करवा दी। अमरेश झा ने हत्या के लिए नन्हकर के विपिन सिंह उर्फ राम, विकास राम और साहपुरकमाल पचवीर के शूटर फूल हसन को एक लाख की सुपारी देकर बुलाया था। शिक्षिका का इकलौता बेटा नीरज कुमार मुम्बई में रहकर व्यवसाय करता था। उसकी शक्ति कंस्ट्रक्शन के तहत करोड़ों का कारोबार चल रहा था जिसकी देखरेख पहले शिक्षिका के दामाद अमरेश झा ही करते थे। कारोबार में लाखों की हेरफेरी करते पकड़े जाने पर नीरज मिश्रा ने अमरेश झा को कारोबार से अलग कर मां शिक्षिका कृष्णा मिश्रा को देखरेख के लिए कहा था। यहीं से घटना की साजिश रची जाने लगी।

आरोपी अमरेश झा बयान के समय फरार हो गया था, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार किया। अभी वह जेल में बंद है। हत्या के बाद पुत्री वन्दना कुमारी के बयान पर बिहपुर थाने में कांड संख्या 259/15 दर्ज की गई थी। लेकिन अनुसंधान में वन्दना के आरोपी बनने पर नीरज मिश्रा के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई। साक्ष्य छुपाने की हुई पूरी कोशिश की गई 12 सितंबर की रात शिक्षिका की हत्या रहस्यमय तरीके से उसके घर में कर दी गयी थी। हत्या के बाद हत्यारों ने साक्ष्य छुपाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। पुलिस के अनुसंधान के दौरान हकीकत सामने आई और रिश्तों के कत्ल की कहानी सुनकर लोग सन्न रह गए। 21 फरवरी 2017 को सभी सज़ावार कैदी के विरुद्ध अपराध का आरोप गठन किया गया, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों ने गवाही दी।

नारायणपुर प्रखंड के बीरबन्ना मध्य विद्यालय में कार्यरत शिक्षिका वंदना कुमारी को प्रखंड नियोजन इकाई के सचिव बीडीओ सत्येन्द्र सिंह ने उसे न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने पर निलंबित कर दिया।