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भागलपुर: जानलेवा हमला मामले में चार भाई सहित पांच दोषी, पिता रिहा


भागलपुर। जिला न्यायालय के एडीजे तृतीय सुषमा त्रिपाठी की अदालत ने जानलेवा हमले के आरोपित चार भाइयों सहित पांच को दोषी पाया है जबकि
पिता को दोषमुक्त पाकर रिहा कर दिया। दोषी भाइयों को तीन जून को सजा सुनाई जाएगी।
मामला 29 जनवरी 2003 का है। फरका के कृष्णदेव मंडल पर शनिचर मंडल के चार पुत्र पप्पू मंडल, राजेंद्र मंडल, कारू मंडल, महेंद्र मंडल ने जानलेवा हमला कर दिया था। पप्पू ने गोली मारी जो कृष्णदेव के हाथ में लगा। दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक फरका चौक पर उक्त चारो आरोपित ट्रक रोककर रंगदारी वसूलने की कोशिश कर रहे थे। कृष्णदेव एवं गांव के अन्य दो-तीन लोगों ने इसका विरोध किया कि इससे गांव की बदनामी होती है। तब आरोपित चले गए और हरवे हथियार के साथ लौटे और हमला कर दिया। कृष्णदेव ने उक्त चारों भाइयों के साथ पिता शनिचर मंडल को भी हमले के लिए आरोपित किया था। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने चारो भाइयों के अतिरिक्त मंटा मंडल को भी दोषी पाया। जबकि पिता को दोषमुक्त कर दिया।