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रेलवे ने रियायती टिकटों के नियम में किया ये बदलाव

नई दिल्ली। रेलवे ने रियायती टिकटों के मामले में भी अपने नियमों में बदलाव किया है। अब रियायती टिकट लेने वाला यात्री अपने किसी परिजन के नाम टिकट यूं ही ट्रांसफर नहीं कर सकेगा। इस बारे में रेलवे ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिए हैं। नियमों के मुताबिक अभी यह व्यवस्था है कि अगर किसी व्यक्ति ने रेल टिकट लिया है, लेकिन वह यात्रा नहीं कर पा रहा तो उस स्थिति में वह ब्लड रिलेशन में अपना टिकट ट्रांसफर कर सकता है।

इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है, जिनके तहत यात्रा से 24 घंटे पहले रेलवे को इसकी सूचना भी देनी होती है ताकि टिकट पर पैसेंजर का नाम बदला जा सके। लेकिन अब रेलवे ने इस मामले में नया नियम जारी किया है। रेलवे का कहना है कि अगर किसी यात्री ने रियायती रेल टिकट लिया है तो उस स्थिति में वह अपने किसी ऐसे परिजन के नाम टिकट ट्रांसफर नहीं कर सकता, जो रियायत का हकदार नहीं है।

दुरूपयोग रोकने की कवायद

रेलवे के डायरेक्टर पैसेंजर मार्केटिंग विक्रम सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यह मामला इसलिए उठा, क्योंकि एक मामले में रियायती टिकट वाले यात्री ने अपना टिकट ऐसे परिजन को ट्रांसफर करने की कोशिश की, जो रियायती टिकट का हकदार नहीं था। यह मामला बाद में कंज्यूमर कोर्ट तक गया। इसके बाद ही अब रेलवे ने इस मामले में फिर से विचार किया और फाइनैंस निदेशालय से इस बारे में राय ली। राय लेने के बाद अब रेलवे ने आदेश जारी किया है कि रियायती टिकटों का दुरुपयोग न हो सके इसलिए रियायती टिकट अब ब्लड रिलेशन में किसी ऐसे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा, जो रियायत का हकदार नहीं है।