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दो आरोपी पर हत्या का दोष सिद्ध, सजा पर सुनवाई आज

नवबिहार न्यूज नेटवर्क, नवगछिया। व्यवहार न्यायालय नवगछिया में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विजय बहादुर यादव की अदालत ने एक हत्याकांड के मामले में रंगरा थाना के भवानीपुर निवासी नीरज पंडित एवं शालो पंडित को दोषी पाया है। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को धारा 302, 114, 34 भादवि एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 27 आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया है।

घटना 27 दिसंबर 2012 की हुई थी, जब पुलिस पंडित अपने परिवार के साथ खेत में पटवन कर रहा था। इसी क्रम में गांव के नीरज पंडित, शालो पंडित एवं धरीज पंडित खेत पर गया और इंजन बंद कर दिया। विवाद बढ़ने पर शालो पंडित एवं धीरज पंडित ने पुलिस पंडित को पकड़ लिया और नीरज पंडित ने गोली मार दी। घटना में बाद पुलिस पंडित को इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां से भागलपुर रेफर किया गया। लेकिन रास्ते में ही पुलिस पंडित की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के भाई शैलेश पंडित ने रंगरा ओपी थाना कांड संख्या 393/12 दर्ज कराया था।

अभियोजन पक्ष के एपीपी श्रीकिशोर झा ने बताया कि न्यायालय में सत्रवाद संख्या 745/13 के तहत सुनावाई की गई। मामलें में कुल 12 गवाहों की गवाही के साक्ष्य के आधार पर दोनों को दोषी पाया गया। सजा के बिंदू पर सुनवाई 25 जनवरी को होगी।