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नवगछिया : दहेज़ प्रताड़ना के आरोप में दो को मिली छह साल सश्रम कारावास की सजा


नवगछिया व्यवहार न्यायालय स्थित अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी धीरेन्द्र मिश्र की अदालत ने आज 10 जून को दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम के तहत दो आरोपियों को  छह साल सश्रम कारावास तथा नब्बे हजार अर्थ दंड की सजा सुनायी है।
जानकारी के अनुसार अदालत ने यह सजा पूर्णिया जिला के बनमनखी अंतर्गत काझी निवासी नन्दन किशोर झा और उसके पिता महेंद्र झा को सुनायी है। जिसके खिलाफ उसके समधी भवानीपुर निवासी अवकाश प्राप्त डिप्टी पोस्टमास्टर सच्चिदा नन्द झा ने शिकायत परिवाद दायर किया था। जिसमें उसकी तृतीय पुत्री सुमन कुमारी को उसके पति नन्दन किशोर झा और ससुर महेंद्र झा द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप था।
न्यायालय सूत्रों के अनुसार इस मामले में धारा 323 में 1 वर्ष सश्रम कारावास, धारा 498 में 2 वर्ष सश्रम कारावास, धारा 406 में भी 2 वर्ष सश्रम कारावास, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत 7 माह का सश्रम कारावास और 5 हजार का जुर्माना (जुर्माना नहीं देने पर 1 माह अतिरिक्त कारावास), साथ ही धारा 3 के तहत 6 साल सश्रम कारावास तथा 90 हजार जुर्माना ( जुर्माना नहीं देने पर 1 साल अतिरिक्त कारावास) की सजा सुनायी गयी है।