नवगछिया व्यवहार न्यायालय स्थित एसडीजेएम् धीरेन्द्र मिश्र की अदालत ने आज तत्कालीन पुलिस सार्जेंट संजीव कांत के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी किया है। जो इस समय भागलपुर में पदस्थापित बताये जाते हैं।
यह वारंट जीआर 252/14 के मामले में गवाह के रूप में उपस्थित नहीं होने के कारण जारी किया गया है। जो खरीक थाना में कांड संख्या 46/14 दिनांक 4 मार्च 2014 को आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज हुआ था। इस मामले में 3 लोगों की गवाही हो चुकी है। जानकारों के अनुसार प्रचारी प्रवर ने जान बूझ कर इस गवाही को तरजीह नहीं दी। जिसकी वजह से अदालत को गैर जमानतीय वारंट जारी करना पड़ा है।
यह वारंट जीआर 252/14 के मामले में गवाह के रूप में उपस्थित नहीं होने के कारण जारी किया गया है। जो खरीक थाना में कांड संख्या 46/14 दिनांक 4 मार्च 2014 को आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज हुआ था। इस मामले में 3 लोगों की गवाही हो चुकी है। जानकारों के अनुसार प्रचारी प्रवर ने जान बूझ कर इस गवाही को तरजीह नहीं दी। जिसकी वजह से अदालत को गैर जमानतीय वारंट जारी करना पड़ा है।