भागलपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरसी मालवीय ने शुक्रवार को गोपालपुर के जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल की संपत्ति कुर्क करने का इश्तेहार जारी किया है । इश्तेहार के तहत विधायक को चेतावनी दी गई है कि 22 अप्रैल 2014 को निर्धारित तिथि तक उनके न्यायालय में उपस्थित न होने पर उनकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। विधायक के घर पर न्यायालय के आदेश का इश्तेहार शनिवार को चस्पा कर दिया जाएगा।
कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि गोपाल मंडल के गाँव में ढ़ोल बजा कर मुनादी करायी जाये, ताकि विधायक को यह पता चल सके कि उन्हें कोर्ट में सशरीर उपस्थित होना है। सीजेएम ने यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत दिया है। कोर्ट से विधायक के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट भी निकाल चुका है, फिर भी वे कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। इस कारण सीजेएम ने यह आदेश जारी किया है।
वहीं विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल का कहना है कि तत्कालीन एसएसपी ने इस मामले में आपसी सुलह करा दी थी। बाद में इधर पता चला कि कोर्ट ने उस मामले पर संग्यान ले लिया है। कानूनी प्रक्रिया के तहत जमानत के लिये आवेदन किया जाएगा। मुझे कानून पर पूरा भरोसा है।
मामला 19 जून 2006 को जवाहर लाल नेहरू अस्पताल के आकस्मिक विभाग में तैनात एसीओ डॉ. कृतिका गुप्ता के साथ बदतमीजी करने और एके-47 से मार डालने की धमकी से संबंधित है। जिसे लेकर 20 जून 2006 को महिला डाक्टर ने बरारी थाना में प्राथमिकी दर्ज करा दी थी।नवगछिया एसपी से विधायक के पिता का नाम पता करने के बाद सीजेएम ने 23 जनवरी 2013 को गोपाल मंडल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। वारंट जारी होने के बाद भी कोर्ट द्वारा निर्धारित छह तिथियों में विधायक की पेशी नहीं हुई।
21 मार्च शुक्रवार को भी विधायक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश नहीं किया जा सका। नतीजतन मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने संपत्ति कुर्क करने की अंतिम चेतावनी देते हुए इश्तेहार जारी कर दिया है।