भागलपुर और नवगछिया पुलिस बिहपुर प्रखंड के लत्तीपुर दक्षिण पंचायत के मुखिया निरंजन मंडल का इतिहास खंगाल रही है। मुखिया पर आरोप है कि वे रंगरा थाना कांड संख्या 375/2011, जीआर नम्बर 313/ 2011 में छह वर्ष की सजायाप्ता हैं।
यह मामला गौरीपुर के शिवनंदन झा ने उठाया है। झा ने राज्य निर्वाचन आयोग सहित जिला निर्वाचन पदाधिकारी को इसकी शिकायत की है। आयोग ने संज्ञान लेकर 18 दिसम्बर को सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। आयोग के उप सचिव ने पत्रांक 2823 दिनांक 1.11.13 को पत्र लिखकर मुखिया का इतिहास डीएम से मांगा है। डीएम ने निरंजन मंडल पर दर्ज मामलों के संबंध में एसएसपी और एसपी से जानकारी मांगी है।
झा ने राज्य निर्वाचन आयोग व डीएम को भेजे आवेदन में कहा है कि निरंजन मंडल कुख्यात व दुर्नाम अपराधी चरित्र के व्यक्ति हैं। वे हथियार बंद गिरोह दस्ता का सरगना है। इनके विरुद्ध भागलपुर जिले अंतर्गत कई थानों में दर्जनों अपहरण, पुलिस काउंटर, लूट, गैर कानूनी हथियार आदि के संगीन मुकदमा दर्ज है। इसके पूर्व शिकायतकर्ता झा के आवेदन के बाद डीएम ने नवगछिया के एसडीओ से नामांकन पत्रों की जांच करने को कहा था। बिहपुर के बीडीओ ने कहा कि उन्हें इस मामले में कोई भी जानकारी नहीं है।
मालूम हो कि इसी पंचायत के सरपंच का चुनाव भी विवाद के घेरे में था। सरपंच रत्नेश्वर प्रसाद सिंह के निर्वाचन को अवैध घोषित कर उनके पावर को सीज कर दिया गया है। यह आदेश नवगछिया कोर्ट ने दिया था। इस आदेश के बाद यहां की सरपंच की सीट खाली हो गई। कोर्ट ने इस चुनाव के मतगणना में शामिल रहे निर्वाची पदाधिकारी और मतगणना कर्मियों को भविष्य में निर्वाचन कार्य से अलग रखने का निर्देश दिया था। मुखिया व सरपंच के चुनाव में निर्वाची पदाधिकारी इस्माइलपुर के अंचल अधिकारी थे। चुनाव के बाद बिहपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी को पंचायत चुनाव से संबंधित कागजातों के लिए कस्टोडियन बनाया गया है।