नवगछिया अनुमंडल सहित पूरे भागलपुर जिले में कालीपुजा विसर्जन के दौरान पटाखों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह निर्देश भागलपुर के जिलाधिकारी प्रेम सिंह मीना ने मंगलवार को भागलपुर में आयोजित एक प्रशासनिक बैठक के दौरान दिया। जिसकी अध्यक्षता प्रमंडलीय आयुक्त मिनहाज आलम ने की।
इस बैठक के दौरान जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि नवगछिया अनुमंडल में कुल 60 में से 48, कहलगांव अनुमंडल में 73 में से 24 तथा सदर अनुमंडल (नगर निगम छोड़ कर) में 62 में से 52 प्रतिमाओं के लिए लाइसेन्स निर्गत किया जा चुका है। शेष के लिए भी 30 अक्तूबर तक ही लाइसेन्स निर्गत किया जा सकेगा। इसके बाद लाइसेन्स नहीं दिया जा सकेगा। लाइसेन्स की शर्त के अनुरूप 5 नवम्बर की रात्रि 8 बजे तक हर हाल में विसर्जन सुनिश्चित किया जाएगा। लाइसेन्स की शर्तों का उलंघन करने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जायेगी। इस दौरान धार्मिक तथा राजनैतिक भावना को ठेस पहुंचाने वाले स्लोगन का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही विसर्जन के दौरान आतिशबाज़ी पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
इसके अलावा छठ घाटों की सफाई ससमय तथा बेरिकेटिंग सुनिश्चित करने का भी निदेश दिया गया। साथ ही मुहर्रम के अवसर पर शत प्रतिशत अखाड़ों को 10 नवम्बर तक अनिवार्य रूप से लाइसेन्स लेना होगा।
मौके पर आयुक्त ने त्योहारों के अवसर पर खाद्य निरीक्षक के माध्यम से खाद्य पदार्थों की जांच कराने का भी निदेश दिया। इस बैठक में पुलिस उप महा निरीक्षक, वरीय पुलिस अधीक्षक, नवगछिया और बांका के
पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक नगर तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नवगछिया और कहलगांव आदि उपस्थित थे।