ताजा समाचार :

6/Posts/ticker posts

दिल्ली गैंगरेप : चारों दोषियों को फांसी की सजा


पिछले साल 16 दिसंबर की रात को चलती बस में 23-वर्षीय पैरा-मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार के चारों दोषियों विनय, मुकेश, पवन और अक्षय को फांसी की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने इस वारदात को जघन्यतम अपराध बताते हुए दोषियों के प्रति नरमी बरतने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसी घटना सहन करने लायक नहीं है।
चारों को सजा-ए-मौत देते हुए जज योगेश खन्ना ने कहा कि आखिरी क्षण तक लड़की को टॉर्चर किया गया। वह एक असहाय महिला थी... ऐसा अपराध बर्दाश्त नहीं किया जा सकता... हम ऐसे जघन्य अपराध पर आंखें मूंदें नहीं रह सकते।
जज ने कहा, अन्य अपराधों पर चर्चा के अलावा, मैं सीधे आईपीसी की धारा 302 (हत्या) पर आता हूं। यह दोषियों के अमानवीय स्वभाव के अंतर्गत आता है और उन्होंने जो अपराध किया है, उसकी गंभीरता बर्दाश्त नहीं की जा सकती। चारों दोषियों को मौत की सजा दी जाती है। जज ने कहा कि मुकेश सिंह (26), अक्षय ठाकुर (28), पवन गुप्ता (19) और विनय शर्मा (20) द्वारा किया गया अपराध दुर्लभतम श्रेणी में आता है, जिसके लिए सजा-ए-मौत जरूरी है।