भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह भागलपुर के सांसद सैयद शाहनवाज हुसैन ने 17 सितम्बर मंगलवार को एक मामले में नवगछिया व्यवहार न्यायालय में स्वयं उपस्थित हुए | जहां प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अभिजित कुमार ने उक्त मामले में उनकी जमानत की अर्जी स्वीकार कर ली |
जिसे नवगछिया व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अभिजित कुमार ने 20 अगस्त को रद कर दिया था | जब कांड संख्या 432/09 के तहत अभियोजन पक्ष की ओर से पटना से गवाही देने के लिए सिचाई विभाग के सहायक अभियंता अनिल कुमार प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में उपस्थित हुए थे। तब आरोपी पक्ष की ओर से कोई भी अधिवक्ता गवाह से जिरह करने के लिए उपस्थित नहीं हुए थे । जिसके कारण गवाह को न्यायालय में बिना गवाही दिए वापस पटना लौटना पड़ा ।
ज्ञातव्य हो कि 2009 के लोकसभा चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले मे सांसद शहनवाज हुसैन व भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष गोट खरीक निवासी अवधेश शर्मा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी उस समय के तत्कालीन सेक्टर मजिस्ट्रेट सिचाई विभाग के सहायक अभियंता अनिल कुमार के बयान पर खरीक थाना मे दर्ज की गई थी।
आरोप था कि मतदान केंद्र से 200 मीटर अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यलय खोला गया था। अनिल कुमार सिंहा वर्तमान में पटना के फ्लड कंट्रोल विभाग में कार्यरत हैं। इस मामले मे सरकार की ओर से सहायक अभियोजन पदाधिकारी रामचन्द्र ठाकुर बहस में हिस्सा लिया था । आरोपी पक्ष की ओर से बहस में हिस्सा अधिवक्ता सत्येंद्र नरायण चौधरी उर्फ कौशल ले रहे थे | राज्य सरकार की ओर से वादी खुद गवाही देने पटना से नवगछिया आए थे। किंतु आरोपी पक्ष की ओर से गवाह से जिरह करने के लिए अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। न्यायालय द्वारा बार बार आवाज लगवाया, किंतु अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। इस कारण सांसद व अवधेश कुमार शर्मा का न्यायालय ने जमानत रद कर दिया गया था | जिसे 17 सितम्बर को जमानत दे दिया गया ।
