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अवैध पिस्तौल रखने के अपराध में मिली तीन वर्ष की सजा


नवगछिया स्थित व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रजनीश रंजन ने अवैध हथियार रखने के अपराध में शुक्रवार को खरीक थाना क्षेत्र के ढोढिया निवासी पप्पू यादव को तीन वर्ष की सजा सुनाई।
घटना 25 सितंबर 2011 की है। जब खरीक थानाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह ने आरोपी के गांव के ही सामुदायिक भवन के पास से पिस्तौल व दो गोली के साथ उसे गिरफ्तार किया था। तभी थानाध्यक्ष के बयान पर खरीक थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
न्यायालय ने जीआर 1334 तहत मामले की सुनवाई करते हुए पप्पू यादव को आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष की सजा सुनाई तथा पांच हजार रुपया जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि अदा नही करने पर उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
बताते चलें कि इस आरोपी के विरुद्ध पूर्व में एसडीजेएम न्यायालय से भी आर्म्स एक्ट में सजा हो चुकी है। इसके अलावा हत्या के आरोप का मुकदमा नवगछिया न्यायालय में लंबित है।