नवगछिया के एक पाकेटमार को चौदह वर्ष बाद मिली दो साल सश्रम कारावास तथा एक हजार अर्थ दंड की सजा ।
अर्थ दंड नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की काटनी होगी सजा |
नवगछिया व्यवहार न्यायालय स्थित अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी धीरेन्द्र मिश्रा की अदालत ने सत्र वाद संख्या 413/99 में सुनायी यह सजा ।
नवगछिया बाजार के नोनिया पट्टी निवासी स्व० आजाद कुमार महतो के पुत्र चन्दन कुमार को मिली है यह सजा । सजा दिलाने में अभियोजन पक्ष से एपीओ राम बदन कुमार चौधरी ने भाग लिया |
मामला बिहपुर के रेल थाना काण्ड संख्या 21 / 99 का । जिसमें भादवि की धारा 379 का था आरोपी चन्दन कुमार |
जिसने 23 जुलाई 1999 को सवारी गाड़ी 503 अप में बिहपुर निवासी मो0 संजुर की पाकेटमारी की थी | जो पुनः 24 जुलाई 1999 को उसी ट्रेन के उसी डब्बे में पाकेटमारी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था |
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