बिहार में 86 गौशालाओं की जमीन को अवैध कब्जा से मुक्त कराने से जुड़े
अवमानना के मामले पर पटना हाईकोर्ट को बुधवार को राज्य सरकार का कोई जवाब
नहीं मिल पाया। अदालत ने राज्य सरकार को
पुन: 21 जून तक स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने 3 मार्च 2013 को ही गौशाला की जमीन को अवैध कब्जा से मुक्त कराने के लिए प्रो.रामपाल अग्रवाल नूतन की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी। अदालत ने 8 मई को राज्य सरकार को एक माह की मोहलत देकर कारण बताओ नोटिस जारी किया था। जिस पर आज पुन: न्यायाधीश एसएन हुसैन एवं न्यायाधीश ए. अमानुल्लाह की खंडपीठ ने सुनवाई की। यह मामला विकास चन्द्र उर्फ गुड्डू बाबा ने उठाया था। सुनवाई में कहा गया था कि आदेश पारित होने के बावजूद गौशाला को अवैध कब्जा से मुक्त नहीं किया जा सका है। जबकि प्रदेशभर में गोशाला की 5 हजार बीघा जमीन पर कब्जा है।
पुन: 21 जून तक स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने 3 मार्च 2013 को ही गौशाला की जमीन को अवैध कब्जा से मुक्त कराने के लिए प्रो.रामपाल अग्रवाल नूतन की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी। अदालत ने 8 मई को राज्य सरकार को एक माह की मोहलत देकर कारण बताओ नोटिस जारी किया था। जिस पर आज पुन: न्यायाधीश एसएन हुसैन एवं न्यायाधीश ए. अमानुल्लाह की खंडपीठ ने सुनवाई की। यह मामला विकास चन्द्र उर्फ गुड्डू बाबा ने उठाया था। सुनवाई में कहा गया था कि आदेश पारित होने के बावजूद गौशाला को अवैध कब्जा से मुक्त नहीं किया जा सका है। जबकि प्रदेशभर में गोशाला की 5 हजार बीघा जमीन पर कब्जा है।