नवगछिया स्थित व्यवहार न्यायालय के एसडीजेएम धीरेंद्र मिश्र की अदालत ने शुक्रवार को आर्म्स एक्ट के एक आरोपी तीन सश्रम कारावास तथा पाँच हजार अर्थ दंड की सजा दी है |साथ ही अर्थ दंड नहीं दे पाने की स्थिति में
चाह माह कि अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा काटनी होगी |
नवगछिया व्यवहार न्यायालय के एपीओ राम बदन कुमार चौधरी के अनुसार बिहपुर थाना कांड संख्या 424/12 के तहत आर्म्स एक्ट के आरोपी बभनगामा निवासी गोनर यादव के पुत्र प्रमोद यादव को यह सजा सुनाई गयी है | जिसमें दारोगा प्रीतम कुमार ने इस आरोपी को बभनगामा बाजार में एक देशी पिस्तौल और दो गोली के साथ 10 दिसम्बर 2012 को गिरफ्तार किया था |
चाह माह कि अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा काटनी होगी |
नवगछिया व्यवहार न्यायालय के एपीओ राम बदन कुमार चौधरी के अनुसार बिहपुर थाना कांड संख्या 424/12 के तहत आर्म्स एक्ट के आरोपी बभनगामा निवासी गोनर यादव के पुत्र प्रमोद यादव को यह सजा सुनाई गयी है | जिसमें दारोगा प्रीतम कुमार ने इस आरोपी को बभनगामा बाजार में एक देशी पिस्तौल और दो गोली के साथ 10 दिसम्बर 2012 को गिरफ्तार किया था |