हिट एंड रन मामले में आरोपी फिल्म अभिनेता सलमान खान ने बुधवार को मुंबई
सत्र न्यायालय में उन पर लगाए गए सदोष मानववध के आरोप को आधारहीन बताते हुए
इससे संबंधित आदेश रद्द करने का अनुरोध किया।
कुछ दिनों पहले बांद्रा कोर्ट के मैजिस्ट्रेट ने 2002 के हिट एंड रन मामले में आरोपी सलमान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304(।।) के तहत आरोप दर्ज करने का निर्देश दिया था। कोर्ट के इस निर्देश के खिलाफ सलमान ने सत्र न्यायालय में आवेदन दायर किया है। आवेदन में मैजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। इस धारा के तहत सलमान को 10 साल तक की सजा हो सकती है। न्यायाधीश एन पाटील ने सलमान के आवेदन पर सुनवाई से पहले उनके वकील अशोक मुंदरगी से कहा कि पहले वे मुझे इस बात को लेकर संतुष्ट करें कि उनके पास इस मामले को सुनने का अधिकार है कि नहीं।
कुछ दिनों पहले बांद्रा कोर्ट के मैजिस्ट्रेट ने 2002 के हिट एंड रन मामले में आरोपी सलमान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304(।।) के तहत आरोप दर्ज करने का निर्देश दिया था। कोर्ट के इस निर्देश के खिलाफ सलमान ने सत्र न्यायालय में आवेदन दायर किया है। आवेदन में मैजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। इस धारा के तहत सलमान को 10 साल तक की सजा हो सकती है। न्यायाधीश एन पाटील ने सलमान के आवेदन पर सुनवाई से पहले उनके वकील अशोक मुंदरगी से कहा कि पहले वे मुझे इस बात को लेकर संतुष्ट करें कि उनके पास इस मामले को सुनने का अधिकार है कि नहीं।