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दुष्कर्म के दोषी को 22 वर्ष बाद मिली 7 साल सश्रम कारावास की सजा

बिहार के भागलपुर जिला अंतर्गत नवगछिया स्थित अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम विजय कुमार सिंह की अदालत ने 23 फरवरी को 22 वर्ष पुराने दुष्कर्म के एक मामले में दोषी उपेन्द्र सहनी को 7 वर्ष सश्रम कारावास और
5 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनायी है | आर्थिक दंड नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा मुकर्रर की गयी है | जिसका दोष गुरुवार को सिद्ध किया गया था।
खरीक थाना कांड संख्या 136/91 तथा सत्र वाद संख्या 375/94 के तहत खरीक थाना क्षेत्र अंतर्गत गोट खरीक के शिवगंज टोला निवासी स्व0 सौदागर सहनी के पुत्र उपेन्द्र सहनी के विरुद्ध न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए धारा 376 भारतीय दंड विधान के तहत आधा दर्जन लोगों की गवाही पूरी होने के बाद यह फैसला सुनाया। जहां सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक किशोर झा ने बहस में हिस्सा लिया।