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बिहार की स्कूलों से हटेगा हरिजन शब्द

अपंग और हरिजन शब्द को लेकर बिहार सरकार परेशान है। हरिजन शब्द राष्ट्रव्यापी तौर पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके स्थान पर लंबे समय से अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। केंद्र सरकार ने 1982 में ही आदेश जारी कर जाति प्रमाण पत्र में अनुसूचित जाति शब्द के इस्तेमाल का निर्देश दिया था। मगर अभी भी कुछ सरकारी स्कूलों के नाम में इसका इस्तेमाल हो रहा है। चिंताजनक
यह कि ये विद्यालय अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के हैं। बहरहाल शिक्षा विभाग ने नाम परिवर्तन की दिशा में पहल की है।
प्राथमिक शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों से इस संबंध में रिपोर्ट तलब की है। निर्देश दिया गया था कि विद्यालयों के नाम से हरिजन शब्द को विलोपित करते हुए उसे अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल किया जाए। 6 फरवरी को शिक्षा विभाग की बैठक में इस दिशा में हुई कार्रवाई की समीक्षा होगी। जहां तक अपंग शब्द का इस्तेमाल है विकलांगों से संबंधित मामलों में सरकारी फाइलों, रिपोर्टो में धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल होता है। सरकार ने अब इस पर भी प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है। समाज कल्याण विभाग ने इस दिशा में पहले की है।
नि:शक्त व्यक्ति [समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995] का हवाला देते हुए विभागों से नि:शक्त व्यक्तियों को संबोधित करते हुए विकलांग शब्द का प्रयोग सभी प्रकार के सरकारी काम में करने को कहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का भी इसी तरह का फरमान है।