पटना हाइकोर्ट ने बिहार के राज्यपाल और कुलाधिपति देवानंद कुंवर को
बड़ा झटका देते हुए उनके द्वारा वर्ष 2011 में नियुक्त किए गए छह
विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और चार उप-कुलपतियों की नियुक्ति रद्द कर दी
है।
राज्यपाल कोर्ट में यह सिद्ध करने में असफल रहे कि उन्होंने इन नियुक्तियों से पहले
बिहार यूनिवर्सिटीज एक्ट के तहत राज्य सरकार से सलाह-मशविरा किया था। कोर्ट ने अब राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है कि
30 दिनों के भीतर ये सभी नियुक्तियां राज्यपाल की सलाह से दोबारा की जाएं।
अदालत के फैसले से पटना विश्वविद्यालय के कुलपति शंभूनाथ सिंह, बीआरए विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के विमल कुमार, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा के रामविनोद सिंह, बीएन मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा के कुलपति अरुण कुमार, मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय, पटना के कुलपति मोहम्मद शम्सुजोहा, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा के कुलपति अरविंद कुमार पांडेय की नियुक्ति रद्द हो गई है।
राज्यपाल कोर्ट में यह सिद्ध करने में असफल रहे कि उन्होंने इन नियुक्तियों से पहले
बिहार यूनिवर्सिटीज एक्ट के तहत राज्य सरकार से सलाह-मशविरा किया था। कोर्ट ने अब राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है कि
30 दिनों के भीतर ये सभी नियुक्तियां राज्यपाल की सलाह से दोबारा की जाएं।
अदालत के फैसले से पटना विश्वविद्यालय के कुलपति शंभूनाथ सिंह, बीआरए विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के विमल कुमार, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा के रामविनोद सिंह, बीएन मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा के कुलपति अरुण कुमार, मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय, पटना के कुलपति मोहम्मद शम्सुजोहा, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा के कुलपति अरविंद कुमार पांडेय की नियुक्ति रद्द हो गई है।