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हाईकोर्ट ने मांगा बांका डीएम से जवाब

पटना हाईकोर्ट ने समस्तीपुर के तत्कालीन डीडीसी (उपायुक्त) और मौजूदा डीएम (बांका) दीपक आनंद से अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह के साथ हुई बदसलूकी के बारे में जवाब मांगा है। उनको एक सप्ताह में हलफनामा दायर करना है।
इसके पहले राज्य सरकार ने हलफनामा दायर किया था। इसे अदालत ने असंतोषजनक बताया। सोमवार को न्यायाधीश टी.मीना कुमारी एवं न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। अशोक कुमार ने लोकहित याचिका दायर कर श्री आनंद पर उचित कार्रवाई व पीड़ित अधिवक्ता को मुआवजा देने का अनुरोध किया हुआ है। पिछली सुनवाई के दौरान श्री आनंद को डीडीसी पद से हटाने की बात हुई थी। इसके जवाब में अपर महाधिवक्ता ललित किशोर ने कहा कि उनको बांका स्थानांतरित कर दिया गया है। याचिकाकर्ता के वकील विंध्य केशरी कुमार ने अपर महाधिवक्ता की बात पर आपत्ति की तथा कहा कि श्री आनंद को डीडीसी पद से प्रोन्नति देकर डीएम बना दिया गया है। इस पर अदालत ने भी अफसोस जाहिर किया।
याद रहे कि पिछले 19 अप्रैल को समस्तीपुर जिला प्रशासन द्वारा अधिवक्ता श्री सिंह के साथ दु‌र्व्यवहार किया गया था। उनकी फीस को रिश्वत बता उन पर मुकदमा किया गया। एक दिन हिरासत में रखा गया। इसके खिलाफ राज्यव्यापी आन्दोलन हुआ था। इधर, बिहार स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष बालेश्वर प्रसाद शर्मा ने बांका के वकीलों से अनुरोध किया है कि वे जिलाधिकारी के कोर्ट का बहिष्कार करें।