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कोर्ट ने सरकार से पूछा, सचिन को कैसे बनाया सांसद

सचिन को राज्यसभा सदस्य मनोनीत किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 जुलाई तक जवाब मांगा है। कोर्ट जानना चाहती है कि आखिर दायर की गई याचिका पर सरकार क्या रुख रखती है?
हालांकि कोर्ट ने सचिन के शपथ पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। इसके पहले खबर आई थी कि सचिन बुधवार को सांसद पद की शपथ ले सकते हैं।



सचिन के मनोनीत होने के खिलाफ दायर याचिका में उनके मनोनयन को असवैंधानिक करार दिया गया था। चूंकि संसद में मनोनीत किए जाने वाले सदस्य सिर्फ कला, विज्ञान, साहित्य और सामाजिक कार्यों से जुड़े ही हो सकते हैं इसलिए खेल के क्षेत्र से जुड़े सचिन के मोननीत होने का कोई आधार नहीं बनता।