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खाद्य पदार्थ और दवाओं में मिलावट करने पर होगा उम्र कैद

भोपाल. मध्यप्रदेश में खाद्य पदार्थों और दवाओं में मिलावट करनेवालों को अब आजीवन कारावास की सजा होगी. इसके लिए कैबिनेट ने मंगलवार को दंड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020 को मंजूरी दे दी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास उनकी स्वीकृति के लिए भेज दिया है. एक अधिकारी ने बताया कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस अध्यादेश की मंजूरी दी गयी. इसी बीच, चौहान ने कहा कि मिलावट एक भयानक अपराध है. मिलावट करनेवाले को आजीवन कारावास होगा. व्यापारी को दंड नहीं मिलेगा. जहां वस्तु बनती है, दोषी उस कारखाने का मालिक होगा. जिंदगी भर जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी.