नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल से दिल्ली में डीजल टैक्सियां नहीं चलेंगी। डीजल गाड़ियों को सीएनजी में बदलने के लिए कोर्ट ने 30 अप्रैल तक का वक्त दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिल्ली में ऑड-इवन फामॅूले के आज पूरा होने पर प्रदूषण की स्थिति का आकलन करने के दौरान दिया।
कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को 190 स्पेशल डीजल गाड़ियां खरीदने की छूट दी। ये भी कहा कि 2 हजार सीसी इंजन की गाड़ी होने पर 30% ग्रीन टैक्स देना होगा। कोर्ट ने टैक्सी आपरेटरों से कहा कि डीजल कारों को सीएनजी में बदलने की समयसीमा और नहीं बढ़ाई जा सकती, इसको लेकर काफी समय दे दिया गया है। अब आपको कानून के हिसाब से ही काम करना चाहिए।
डीजल कारों पर ग्रीन टैक्स के मुद्दे पर ऑटोमोबाइल कंपनियां और सरकार भी शनिवार को अपना तर्क पेश करेंगी। वहीं सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने कहा था कि सभी लॉ ऑफिसर्स शनिवार को लीगल ऐड मीटिंग में शामिल होंगे। इसे सुप्रीम कोर्ट के जज दीपक मिश्रा ने ऑर्गनाइज किया है। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह को कोर्ट में मौजूद रहने को कहा है।