नवगछिया स्थित व्यवहार न्यायालय की एसडीजेएम धीरेन्द्र मिश्रा की अदालत ने बुद्धवार को व्यापारी लूट कांड के दो दोषियों को तीन-तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है । घटना 11 जनवरी 1997 की है।
इस मामले में चापर निवासी बबलू मंडल और सियाराम मंडल को यह सजा मिली है।