नवगछिया स्थित व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश चतुर्थ डीपी केसरी की अदालत ने दो आरोपी के विरुद्ध हत्याकांड के अपराध मे दोष सिद्ध किया है । जिसे अगली तिथि को सजा मुकर्रर की जायेगी।
यह दोष सिद्ध बिहपुर थानाक्षेत्र के भ्रमरपुर निवासी बंशीधर मिश्र, कुंदन मिश्र के विरूद्ध किया गया। घटना 13 मार्च 2013 की है। पंचयात चुनाव में मुखिया पद पर ब्रजमोहन मिश्र, सुमन कुमार झा एक ही पंचायत से खड़े हुए थे। ब्रजमोहन मिश्र के कहना था कि सुमन झा के चलते ही चुनाव में पराजित हुआ।
इसी बात को लेकर दोनों पक्षों मे विवाद के चलते सुमन झा को गांव में ही दिन दहाड़े सरेआम गोली मार कर हत्या कर दी गयी। घटना की प्राथमिकी मृतक के भाई रमण कुमार झा के बयान पर बिहपुर थाना मे दर्ज की गयी थी।
अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीष सत्रवाद संख्या 728/10 तहत मामले की सुनवाई करते हुए धारा 302 भारतीय दंड विधान के तहत तथा आर्म्स एक्ट मे कुंदन मिश्र, वंषीधर मिश्र, के विरूद्ध दोष सिद्ध किया। मामले के सुनवाई के दौरान कूल सात गवाहों ने अभियोजन पक्ष मे गवाही दिया। सजा की बिंदु पर पांच अप्रैल को सुनवाई होगी। मामले के अन्य एक अभियुक्त ब्रजमोहन मिश्र उर्फ लाल मुखिया को संदेह का लाभ देते हुए अदालत ने आरोप मुक्त कर दिया ।
