ताजा समाचार :

6/Posts/ticker posts

देह व्यापार में इस्तेमाल आवास सील होगा

देह व्यापार के अड्डे के रूप में चिन्हित या फिर पुलिस द्वारा किसी छापेमारी में सामने आए इस श्रेणी के आवास को स्थानीय प्रशासन अधिकतम एक वर्ष के लिए बंद (सील) कर सकता है। शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में
मानव व्यापार निरोध इकाई के चौदह जिलों के नोडल अधिकारियों की हुई बैठक में उन्हें इस कानून के तहत स्थानीय जिला प्रशासन को प्रस्ताव भेजने की हिदायत दी गयी। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 18 में इस बात का प्रावधान है कि ऐसे अड्डों को एक वर्ष तक के लिए बंद किया जा सकता है और पुलिस उसे खाली भी करा सकती है।
आईजी, कमजोर वर्ग अरविंद पांडेय ने बताया कि कानून में यह प्रावधान है कि देह व्यापार के अड्डे को जिला प्रशासन खाली भी करा सकता है। हाल के दिनों में वाहनों का इस्तेमाल भी इस तरह के अड्डे के लिए किया जाता है। इसे भी सील किए जाने के कानून की परिधि में रखा जाना है। सभी नोडल अफसरों को यह हिदायत दी गयी है कि जैसे ही कोई अड्डा चिन्हित होता है, उसे बंद किए जाने का प्रस्ताव तत्काल स्थानीय प्रशासन को दें। इसी तरह देह व्यापार से संपत्ति अर्जित करने वाले लोगों को चिन्हित कर उनकी संपत्ति जब्ती का कम से कम एक प्रस्ताव हर माह आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) को भेजा जाए। अभी बेगूसराय जिले का एक मामला ईओयू के पास है और पटना के एसके नगर थाना क्षेत्र का एक मामला विचाराधीन है।