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सुभाष साह की हत्या में दो दोषी, मुकुल चौधरी हुआ रिहा, सजा 26 को

नवगछिया स्थित व्यवहार न्यायालय की एक अदालत द्वारा नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत कचहरी से सटे मकन्दपुर चौक के समीप हुई सुभाष साह की हत्या के मामले में बुद्धवार को दो आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध हो गया | साथ ही एक आरोपी को इस हत्या के मामले में बरी करते हुए रिहा कर दिया गया |
नवगछिया स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ डीपी केशरी की अदालत ने 17 अप्रैल को 302, 34 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट के इस मामले में सिंघीया मकन्दपुर निवासी विपुल चौधरी और अमूल चौधरी को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर उपकारा नवगछिया भेज दिया गया | जिसकी सजा 26 अप्रैल को सुनायी जायेगी | अदालत द्वारा इसी मामले के एक आरोपी मुकुल चौधरी को हत्या के दिन नवगछिया जेल में रहने के कारण दोष मुक्त करते हुए रिहा कर दिया गया | जिसका संचालन अपर लोक अभियोजक देवेन्द्र कुमार सिंह कर रहे थे |
इस मामले से संबन्धित घटना 25 अप्रैल 2011 की संध्या चार बजे की है | जब मकन्दपुर चौक स्थित मंटू मंडल की चाय दुकान पर गिट्टी व्यवसायी सुभाष साह की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी | जिसमें मृतक की पत्नी रंजू देवी द्वारा गोपालपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी | जिसके कुछ ही दिनों बाद धरहरा आए सूबे के मुख्यमंत्री नितीश कुमार का मृतक की पत्नी और बच्चों द्वारा घेराव भी किया गया था |
वहीं न्यायालय के इस मामले में फैसला आने के बाद मृतक के परिजन द्वारा उच्च न्यायालय में क्रॉस अपील दायर किए जाने की संभावना जतायी जा रही है | परिजनों का मानना है कि इस हत्याकांड में मुकुल चौधरी ही मास्टर माइंड था | जो जान बुझ कर हत्या से ठीक पहले ही कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था | जिसका लाभ उसे कोर्ट द्वारा दिये गए फैसले में भी मिल गया |