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गुरु शंकरदेव के कथित अपहरण का मामला दर्ज

सीबीआई ने योग गुरु रामदेव के गुरु स्वामी शंकर देव के कथित अपहरण मामले में मामला दर्ज कर लिया। शंकर देव छह साल से लापता हैं। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 365 के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
यह धारा अपहरण या गलत तरीके से रोकने के संबंध में है।
उत्तराखंड पुलिस ने शंकर देव के लापता होने के मामले में अपहरण का मामला दर्ज किया। शंकरदेव रामदेव के आश्रम में ही रहते थे। जुलाई 2007 में वह प्रात:काल की सैर पर गये थे तब से वह लापता हो गये। इस संबंध में रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्णन ने कंखल पुलिस थाने में स्वामी शंकरदेव के रहस्यमयी परिस्थितयों में लापता होने के तीन दिन बाद शिकायत दर्ज करायी थी।
राज्य सरकार ने इस संबंध में पिछले साल अक्तूबर में सीबीआई को अर्जी भेजी थी कि वह इस मामले की जांच करे। हालांकि यह गुहार सीबीआई ने खारिज कर दी थी क्योंकि इस संबंध में पुलिस ने मामला भी दर्ज नहीं किया था। एजेंसी द्वारा जांच शुरु करने से पहले यह आवश्यक है।
स्वामी शंकर देव दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के संस्थापक थे जिसके मौजूदा प्रमुख रामदेव हैं। रामदेव पर भी विभिन्न अनियमितताओं और ट्रस्ट के उप्तादों पर लेबल लगाने के उल्लंघन के आरोप हैं। रामदेव ने पहले अपने गुरु के लापता होने के मामले में सरकार के सीबीआई जांच के फैसले का स्वागत किया था। रामदेव और उनके ट्रस्ट पर आयकर, सेवा कर और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा विभिन्न अनियमिततओं के मामले में जांच की जा रही है।