एक दिन में मोबाइल फोन से अब अधिकतम 200 से ज्यादा एसएमएस नहीं
भेजे जा सकेंगे। इस बारे में आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश देते हुए
इस कोटा को वापस बहाल करने का निर्देश दिया है।
इससे पहले ट्राई
के एक दिन में एक मोबाइल फोन से 200 एसएमएस भेजने की सीमा को लागू करने के फैसले पर दिल्ली के हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया था।
अपने आदेश में हाईकोर्ट ने कहा था कि ट्राई ने गैरजरूरी एसएमएस पर रोक लगाने के बजाय ट्राई ने निजी एसएमएस रोक लगाने का कदम उठाया है जो अनुच्छेद 19(2) का उल्लंघन है।
गौरतलब है कि 200 एसएमएस की सीमा इसलिए तय की गई थी ताकि गैरजरूरी एसएमएस पर रोक लगाई जा सके।
इससे पहले ट्राई
के एक दिन में एक मोबाइल फोन से 200 एसएमएस भेजने की सीमा को लागू करने के फैसले पर दिल्ली के हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया था।
अपने आदेश में हाईकोर्ट ने कहा था कि ट्राई ने गैरजरूरी एसएमएस पर रोक लगाने के बजाय ट्राई ने निजी एसएमएस रोक लगाने का कदम उठाया है जो अनुच्छेद 19(2) का उल्लंघन है।
गौरतलब है कि 200 एसएमएस की सीमा इसलिए तय की गई थी ताकि गैरजरूरी एसएमएस पर रोक लगाई जा सके।