881 थानों में वाहन के लिए 90 करोड़ रुपये मंजूर
पहले गांव में आग लगती थी, तो गांव के लोग पानी डाल कर बुझाते थे या
जिले से फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती थी। जब तक गाड़ी आती थी, तब तक पूरी संपत्ति जल कर खाक हो जाती थी। अमूमन हर वर्ष लगभग 100 करोड़ की संपत्ति जल कर खाक होने की सूचना आपदा प्रबंधन विभाग को है। दो वर्ष पूर्व सरकार ने अनुमंडल स्तर पर फायर ब्रिगेड गाड़ी रखने का निर्णय लिया गया था, अब थाना स्तर पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी रहेगी। इसके लिए 90 करोड़ रुपयों की मंजूरी सरकार ने दे दी है।
क्या है योजना
राज्य में 881 थाने हैं। सभी थानों को मिस्ट टेक्नोलॉजी का छोटा अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराया जायेगा। एक अग्निशमन वाहन की कीमत 10 लाख रुपये होंगी। यानी 881 वाहन के लिए 90 करोड़ रुपयों की मंजूरी दी गयी है। पांच चरणों में थानों को वाहन उपलब्ध कराने की योजना है। पहले चरण में 221, इसके बाद के चरणों में 220 -220 थानों को अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराया जायेगा। हालांकि इन वाहनों को चलाने के लिए कर्मियों की जरूरत प।डेगी, तो विभाग में जो कर्मचारी हैं, उसके अतिरिक्त थानों में कार्यरत पुलिसकर्मियों व होमगार्ड के जवानों को प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। वैसे फायर मैन व फायर ऑफिसर के खाली पदों को भरने के लिए बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को प्रस्ताव भेजा गया है। अग्निशमन मुख्यालय के अधिकारियों का कहना है कि अगले वर्ष तक फायर मैन और फायर ऑफिसर की नियुक्ति कर ली जायेगी।
लागू होगा फायर प्रिवेंशन एक्ट
सरकार का मानना है राज्य में कोई फायर सर्विस एक्ट लागू नहीं है। फायर प्रिवेंशन एक्ट को लागू किया जाना जरूरी है। एक्ट बनाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जल्द ही एक्ट को राज्य में लागू कर दिया जायेगा।
पहले गांव में आग लगती थी, तो गांव के लोग पानी डाल कर बुझाते थे या

क्या है योजना
राज्य में 881 थाने हैं। सभी थानों को मिस्ट टेक्नोलॉजी का छोटा अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराया जायेगा। एक अग्निशमन वाहन की कीमत 10 लाख रुपये होंगी। यानी 881 वाहन के लिए 90 करोड़ रुपयों की मंजूरी दी गयी है। पांच चरणों में थानों को वाहन उपलब्ध कराने की योजना है। पहले चरण में 221, इसके बाद के चरणों में 220 -220 थानों को अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराया जायेगा। हालांकि इन वाहनों को चलाने के लिए कर्मियों की जरूरत प।डेगी, तो विभाग में जो कर्मचारी हैं, उसके अतिरिक्त थानों में कार्यरत पुलिसकर्मियों व होमगार्ड के जवानों को प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। वैसे फायर मैन व फायर ऑफिसर के खाली पदों को भरने के लिए बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को प्रस्ताव भेजा गया है। अग्निशमन मुख्यालय के अधिकारियों का कहना है कि अगले वर्ष तक फायर मैन और फायर ऑफिसर की नियुक्ति कर ली जायेगी।
लागू होगा फायर प्रिवेंशन एक्ट
सरकार का मानना है राज्य में कोई फायर सर्विस एक्ट लागू नहीं है। फायर प्रिवेंशन एक्ट को लागू किया जाना जरूरी है। एक्ट बनाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जल्द ही एक्ट को राज्य में लागू कर दिया जायेगा।