नवगछिया के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अभिजीत कुमार की अदालत ने कोर्ट हाजत से भाग रहे खरीक के खैरपुर निवासी कुख्यात सुबोध यादव उर्फ़ सुबधा यादव को दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है। सुबधा यादव को भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 224 में दोषी पाते हुए दो वर्ष सश्रम कारावास और पांच हजार रुपया अर्थ दंड की सजा दी गयी लेकिन सुबोध के आग्रह पर अर्थ दंड की सजा को श्री कुमार की अदालत ने माफ कर दिया।
जानकारी के अनुसार 21 मई को एक लूट के मामले में सजायाप्ता सुबोध यादव ने कोर्ट हाजत से ही पुलिस कर्मियों के आंखों में धूल झोक कर भागने का प्रयास किया था।भागने के क्रम में सुबोध ने हाजत में तैनात पुलिस कर्मी के मुंह पर टी शर्ट फैंक कर सीधे न्यायालय के पूर्वी गेट की ओर भाग गया था। मौके पर सजग आरक्षी अशोक सिंह,नकुल कुमार और विपीन कुमार ने खधेड़ कर सुबोध को पूर्वी गेट के पास से दबोच कर पुन: कोर्ट हाजत में बंद कर दिया था। जिसकी प्राथमिकी नवगछिया थाना में दर्ज की गयी थी। सुबोध यादव इससे पहले भी नवगछिया उपकारा से फरार हुआ था। जिस पर कई संगीन मामले न्यायालय में लंबित चल रहे हैं। इस मामले में अभियोजन संचालन एपीपी राम चन्द्र ठाकुर ने किया।