करंट लगने पर अब बिहार राज्य विद्युत बोर्ड दो लाख रुपये मुआवजा देगा। बोर्ड ने यह फैसला राज्य मानवाधिकार आयोग के हस्तक्षेप के बाद लिया है। पहले यह राशि एक लाख रुपये थी। इस संबंध बोर्ड ने दिनांक दो जुलाई 2012 के तहत आदेश निर्गत कर दिया है। गोपालगंज जिला के फुलवरिया के विंध्याचल चौधरी के परिवाद पर सुनवाई करते हुये मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एसएन झा और सदस्य जस्टिस राजेन्द्र प्रसाद ने महंगाई को देखते हुये मुआवजे की राशि में वृद्धि का निर्देश 16 मार्च 2012 को दिया था।